निजी स्कूलों के पहले निरस्त आवेदनों को किया सरकार ने अनलाॅक, फिर जांच कर ले सकेंगे बच्चों का दाखिला

आरटीई में सरकार ने दी राहत } निजी विद्यालय नॉन आरटीई विद्यार्थियों के अनुपात में कर सकेंगे प्रवेश
बांसवाड़ा आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों व उनके अभिभावकों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने आरटीई के कार्यक्रम को संशोधित करते हुए राहत दी है। इसके तहत निजी स्कूल 20 दिसंबर तक किए गए नाॅन आरटीई छात्रों के अनुपात में नियमानुसार आरटीई छात्रों को प्रवेश दे सकेंगे। इसके लिए निर्धारित तिथि तक जैसे-जैसे नाॅनआरटीई छात्रों की एंट्री की जाएगी, पोर्टल द्वारा स्वत: ही वरीयता क्रम में आने वाले आरटीई छात्र संबंधित स्कूल के लाॅगिन में प्रवेश के लिए दिखने लगेंगे। यहां जरूरी यह है कि निजी स्कूलों को निर्धारित तिथि तक नाॅन आरटीई छात्रों की एंट्री पोर्टल पर हर हाल में करनी होगी। ताकि वे आरटीई के प्रवेश कर सकें। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि 2021-22 में आरटीई प्रवेश के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार आवेदन पत्र में करेक्शन की स्थिति में स्कूल द्वारा जांच करने के तहत गैर सरकारी स्कूल ने जो आवेदन पत्र निरस्त किए थे, उन्हें सरकार ने अनलाॅक कर दिया है। यानि स्कूल पूर्व में भूलवश निरस्त किए गए आवेदन पत्रों की नियमानुसार जांच कर उचित कार्यवाही कर सकेंगे। इसके साथ ही निजी स्कूल द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दस्तावेज जो भी जरूरी हों, आवेदनकर्ता से ऑफलाइन लिए जा सकेंगे और इन दस्तावेजों के आधार पर भी पूर्व में निरस्त किए गए आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर सकेंगे।
