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अफीम तस्करी के दाेषी काे 10 साल की कठाैर कैद, साढ़े 9 साल पुराने केस में काेर्ट ने सुनाया फैसला

Banswara
अफीम तस्करी के दाेषी काे 10 साल की कठाैर कैद,  साढ़े 9 साल पुराने केस में काेर्ट ने सुनाया फैसला
@HelloBanswara - Banswara -

बांसवाड़ा| अफीम तस्करी के 9 साल पुराने एक प्रकरण में काेर्ट ने दाेषी सांगरिया निवासी शंभुड़ा राणा काे 10 साल की कठाैर कैद अाैर 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण सल्लाेपाट थाना इलाके में 27 अप्रैल, 2011 का है।
पुलिस काे खबर मिली थी कि जीप से अवैध शराब गुजरात की तरफ जाएगी। जिस पर थानाधिकारी बाबूलाल रैगर दल के साथ माैजा बाजार चार (रास्ता) पहुंचे। जहां प्रतीक्षालय में शंभुड़ा बैठा हुअा था। पुलिस दल काे देखकर वह खुद काे छिपाने की काेशिश करने लगा। इस पर पुलिस काे संदेह हुअा अाैर शंभुड़ा की तलाशी ली ताे पहनी धाेती से पॉलिथीन की थैली बरामद हुई। जिसे खाेलकर देखा ताे उसमें 600 ग्राम अफीम पाई गई थी। शंभुड़ा के पास अफीम के परिवहन से संबंधित काेई वैध दस्तावेज नहीं था। जिस पर पुलिस ने विशिष्ठ लाेक अभियाेजक गिरीश डांगर ने बताया कि काेर्ट ने पत्रावलियाें के अवलाेकन के बाद शंभुड़ा काे धारा 8/18, स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दाेषी पाया जाने पर 10 वर्ष के कठाैर कारावास तथा 1 लाख जुर्माने से दंडित किया।

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