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डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास करने का आरोप:सज्जनगढ़ थाने में दो शिक्षक और एक सूचना सहायक के खिलाफ दर्ज किया केस

Banswara
डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास करने का आरोप:सज्जनगढ़ थाने में दो शिक्षक और एक सूचना सहायक के खिलाफ दर्ज किया केस
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बांसवाड़ा जिले में अध्यापक पात्रता परीक्षा, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, वन रक्षक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले का लगातार खुलासा हो रहा है। सज्जनगढ़ थाने में दो अध्यापक और एक सूचना सहायक के खिलाफ डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयन के बाद सरकारी नौकरी हासिल करने के प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि बागीदौरा वृत्त के उपाधीक्षक विनय चौधरी ने दोनों अध्यापक और सूचना सहायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तीनों के खिलाफ शिकायत मिली थी। जिसकी गोपनीय जांच में आरोपों की पुष्टि हुई।

इनके खिलाफ दर्ज कराए प्रकरण

उन्होंने बताया कि रीट परीक्षा 2017 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयन और उसके बाद नियुक्ति पाने के मामले में तृतीय श्रेणी अध्यापक ललित कुमार पुत्र रमेशचंद्र निवासी संदलाई के खिलाफ रिपोर्ट दी है। ललित राजकीय शिक्षाकर्मी उच्च प्राथमिक विद्यालय रोहनिया मन्ना में अध्यापक लेवल - 2 पद पर कार्यरत हैं। इसी एफआईआर में डिप्टी चौधरी ने अमरसिंह पुत्र जालिया निवासी डूंगरीपाड़ा के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है। अमरसिंह के खिलाफ 2015 में हुई अध्यापक भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा में चयन के बाद नियुक्ति पाने का आरोप है। वह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पोलापाण में अध्यापक लेवल - 2 पद पर कार्यरत है।

सूचना सहायक पर भी शिकंजा

उप अधीक्षक विनय चौधरी ने सज्जनगढ़ पंचायत समिति में कार्यरत सूचना सहायक मधुसिंह पटेल पुत्र फूलजी पटेल निवासी झकोड़िया नाथा के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है। इसमें 2018 में हुई सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयन और उसके बाद नियुक्ति पाने का आरोप है।

दस्तावेजों में मिली गड़बड़ी

पुलिस के अनुसार गोपनीय शिकायत के बाद संबंधित परीक्षा के आवेदन सहित अन्य प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की जांच की गई। इसमें परीक्षा आवेदन फॉर्म पर लगी फोटो अलग-अलग पाई गई। हस्ताक्षर भी अलग-अलग पाए गए। स्वयं की बजाय डमी अभ्यर्थी बैठाने पर तीनों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादस, 66 डी आईटी एक्ट में धारा 3, 4, 6, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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