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आरटीई आवेदन में अभिभावकों को हो रही हैं दिक्कतें इस बार नर्सरी आैर पहली कक्षा के लिए हो रहे प्रवेश

Banswara
आरटीई आवेदन में अभिभावकों को हो रही हैं दिक्कतें इस बार नर्सरी आैर पहली कक्षा के लिए हो रहे प्रवेश
@HelloBanswara - Banswara -

बांसवाड़ा राइट टू एजुकेशन के तहत आरटीई के तहत निजी स्कूलों में शिक्षा सत्र 2024-25 की निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, अंतिम तिथि 21 अप्रैल को रखी है। लेकिन इस बारे शिक्षा निदेशालय की ओर से नियमों में बदलाव से अभिभावक परेशान हो रहे है। वहीं प्रदेश भर हजारों की संख्या में लाभ से वंचित हो रहे है। आरटीई के तहत शिक्षा विभाग की ओर से प्रत्येक साल बालक की आयु गणना 31 मार्च से करता आ रहा था, लेकिन इस बार विभाग द्वारा आयु गणना 31 जुलाई 2024 कर दी है। इससे कई बच्चे पिछले वर्ष 2023 में 4 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होने तथा कईयों का प्रवेश नहीं लेने से वंचित रह गए थे। इस वर्ष 2024 में शिक्षा विभाग निदेशालय व सरकार द्वारा आयु गणना की पॉलिसी में संशोधन करने से उन्हीं बच्चों की आयु 4 वर्ष से अधिक हो जाने से आवेदन करने से वंचित हो रहे है। इस बार कक्षा पीपी 3 में प्रवेश लेने के लिए 3 से अधिक व 4 साल से कम तथा प्रथम में प्रवेश लेने के लिए 6 से 7 वर्ष तक आयु निर्धारित कर दी है। जिससे इस बीच की 4 से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस बार लेने से वंचित हो रहे है। यू समझे 1 अप्रैल 2020 से 30 जुलाई 2020 के बीच जन्मे बच्चों का पोर्टल पर आवेदन नहीं हो रहा है। जबकि पिछले तीन साल से विभाग द्वारा 3 से 7 वर्ष तक आयु के बच्चों का आवेदन लेकर प्रवेश दिया जाता था। लेकिन निजी स्कूल संचालक सरकार द्वारा पीपी 3, 4, 5 की कक्षाओं के प्रवेशित बच्चों का वापस भरण राशि देने से मना कर दिया। जिस पर निजी स्कूल संचालक मामले को कोर्ट में लेकर चले गये। मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है। सरकार व निजी स्कूल संचालकों में विवाद नहीं हो, इसलिए सरकार ने विभाग को नियमों में संशोधन करने के आदेश दिये। विभाग द्वारा किये गये नियमों के बदलाव से गरीब परिवारों के बच्चों को नुकसान हुआ है। आरटीई के पोर्टल पर अभिभावक आवेदन करते समय 5 स्कूलों का चयन कर सकेगें। आवेदन के लिए अभिभावक का निवास संबंध प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र तथा 2.50 लाख कम आय परिवारों को आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। दिव्यांग बच्चों का मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाना होगा । लॉटरी में दिव्यांग बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। स्कूल आवेदन पत्रों में त्रुटी होने पर आक्षेप लगा सकते है। आरटीई के तहत 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिये जायेगें। 23 अप्रैल को लॉटरी, 23 से 30 ऑनलाइन रिपोर्टिग, आवेदन पत्रों की जांच 23 से 6 मई तक, दस्तावेजों में संशोधन 6 मई से 12 मई तक, आरटीई सीट पर चयन 21 मई से 25 जुलाई तक प्रथम चरण तथा दूसरा चरण 26 जुलाई से 16 अगस्त रहेगा।

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