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बांसवाड़ा| भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा दस साल पुराने आधार कार्ड में पता और पहचान अपडेट करना अनिवार्य किया है। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक जिन लोगों ने 10 साल में एक बार भी पता नहीं बदलवाया है वे वोटर आईडी या मूल निवासी प्रमाण पत्र देकर पता अपडेट करवा सकते हैं। 10 साल पुराने आधार कार्ड वाले जिन लोगों ने एक बार भी फोटो नहीं बदलवाया है, उन्हें बायोमैट्रिक डाटा (फिंगर प्रिंट और आंखों की पुतली) अपडेट करवाना अनिवार्य है।