अफीम तस्करी के दाेषी काे 5 साल की कैद:साल 2019 का है मामला,चुनाव के काम कर लौट रहे थे सीआई तब संदिग्ध का किया था पीछा
अफीम तस्करी के दाेषी काे विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार काे अफीम तस्करी के एक मामले में दाेषी बड़लिया निवासी पुष्पेंद्र उर्फ पुष्कर पाटीदार काे 5 साल की कैद की सजा सुनाई। वहीं 50 हजार अर्थदंड से भी दंडित किया। लाेक अभियाेजक याेगेश साेमपुरा ने बताया कि प्रकरण 30 जून, 2019 का है। खमेरा थाधिकारी भैयालाल चुनाव प्रक्रिया में ड्यूटी पूरी कर लाैट रहे थे। ठीकरिया चंद्रावत से घाटाेल राेड पर एक पैदल चल रहा युवक पुलिस जीप काे देखकर झाड़ियाें में भागने लगा। युवक की गतिविधि संदिग्ध प्रतीत हाेने पर 400 मीटर पीछा करके घेरा देकर पकड़ा। संदिग्ध गतिविधि प्रतीत हाेने पर दाे स्वतंत्र गवाहाें की माैजूदगी में युवक से नाम पूछा ताे खुद काे बड़लिया निवासी पुष्पेंद्र उर्फ पुष्कर पाटीदार बताया। पुष्पेंद्र काे ठीकरिया चंद्रावत गांव आने की वजह पूछी ताे अलग-अलग जवाब देने लगा।
जिस पर तलाशी लेने पर पेेंट की जेब से 310 ग्राम अफीम बरामद हुआ। अफीम परिवहन का काेई वैद्य दस्तावेज नहीं हाेने पर पुष्पेंद्र काे गिरफ्तार कर जांच की गई। बाद में काेर्ट में चालान पेश किया गया। काेर्ट ने सुनवाई के बाद और माैजूदा साक्ष्याें के आधार पर पुष्पेंद्र काे दाेषी मानते हुए सजा सुनाई।