बांसवाड़ा में नाबालिग से रेप करने वाले को 20-साल जेल:बाजार में कपड़े लेने आई थी, रिश्तेदार बता कर ले गया; रोते हुए बोली- कैद कर रखा है

शहर कपड़े खरीदने आई नाबालिग से रेप के साढ़े 3 साल पुराने केस में विशेष अदालत ने आरोपी रतलाम के चंद्रगढ़ के शंभू काे दोषी मानते हुए अधिकतम 20 साल जेल की सजा सुनाई।
रिश्तेदार बता कर ले गया साथ
सरकारी वकील हेमेंद्र नाथ पुरोहित ने बताया कि वारदात 11 सितंबर, 2021 की है। पीड़िता के पिता ने अगले दिन काेतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उनकी बेटी व उनकी बहन दाेनाें दिन में बांसवाड़ा बाजार में कपड़े खरीदने गई थी। जहां गांधी मूर्ति क्षेत्र में एक आदमी मिला, जिसने खुद काे पीड़िता की मां का रिश्तेदार बताया।

तलाशते रहे परिजन
आदमी ने पीड़िता से उसकी मां के लिए सामान खरीदकर देने की बात कहते हुए साथ चलने के लिए कहा। बहन काे वहीं खड़े रहकर इंतजार करने के लिए कहा। काफी देर बाद भी जब पीड़िता नहीं लाैटी ताे बहन ने गांव लाैटकर परिजनाें काे बताया। इस पर परिजन बाइक लेकर बांसवाड़ा तलाशने आए, लेकिन पीड़िता नहीं मिली।
रोते हुए बोली- कैद कर रखा है
अगले दिन परिवार के एक व्यक्ति ने काॅल करके बताया कि उनकी बेटी और उसके साथ एक आदमी काे उसने और उसके परिचितों ने वनेश्वर क्षेत्र में कैद कर रखा है। उस आदमी का नाम शंभु है। इस पर परिजन आए।
बेटी ने राेते हुए बताया कि अभियुक्त शंभु ने उससे रात में रेप किया। काेर्ट ने दाेनाें पक्षाें काे सुनने के बाद, पत्रावलियाें के अवलोकन और मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर शंभु काे विभिन्न आपराधिक धाराओं में दोषी माना। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(ठ)/6 के अपराध के लिए 20 वर्ष के कठाेर कारावास से दंडित किया।
