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दो साल से पहले व टीएसपी क्षेत्र से बाहर तबादले पर हाईकोर्ट ने लगाईं अंतरिम रोक

Banswara
दो साल से पहले व टीएसपी क्षेत्र से बाहर तबादले पर हाईकोर्ट ने लगाईं अंतरिम रोक
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हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए नियम विरुद्ध स्थानांतरण पर अंतरिम रोक लगा दी। बांसवाड़ा के लिंबोर बड़ी निवासी क्षेत्रीय जन अधिकारी प्रवीण कुमार अहारी की ओर से इस संबंध में कोर्ट में याचिका पेश की गई थी। रेंज के अधिवक्ता" ऋतुराज सिंह राठौड़ (बारां) ने कोर्ट में बताया कि सितंबर 2021 में याचिकाकर्ता का स्थानांतरण रेंज पनरवा उपवन संरक्षक वनन्‍्यजीव  उदयपुर से रेंज बागीदौरा उपवन संरक्षक बांसवाड़ा हुआ था। जनवरी 2023 में यानी 2 साल से पहले याचिकाकर्ता का दोबारा स्थानांतरण बागीदौरा से चित्तौड़गढ़ किए जाने का आदेश निकाला गया। जिसे याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष चुनौती दी।ाअधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 2014 के तहत टीएसपी क्षेत्र में पद स्थापित रहने के लिए क्किल्प पत्र दिया गया था, इसके बावजूद याचिकाकर्ता को टीएसपी क्षेत्र के बाहर चित्तौड़गढ़ में पद स्थापित किया जा रहा है जोकि नियम विरुद्ध है। साथ ही साथ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वन विभाग की स्थानांतरण पॉलिसी के परिच्छेद 1.1 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापना की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होगी। 2 वर्ष से पूर्व पदस्थापना बाबत निर्धारित विशेष परिस्थितियों की स्थिति में ही अन्यत्र पद स्थापित किया जा सकेगा। मौजूदा प्रकरण में 2 वर्ष से पूर्व स्थानांतरण के लिए कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। न्‍्यायधीश दिनेश मेहता द्वारा इस संबंध में सरकार से जवाब तलब किया गया। साथी साथ याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर अंतरिम तौर पर रोक लगा दी।

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