दुष्कर्म के दोषी किशोर को 20 साल की कठोर कैद

बांसवाड़ा| किशोरी से दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में विशेष अदालत ने दोषी किशोर को 20 साल की कठौर कैद की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक हेमेंद्रनाथ पुरोहित ने बताया कि 14 जुलाई, 2020 को पीड़िता ने एक पर्चा बचान इस आशय का दिया कि एक वर्ष पूर्व उसके काका उसे उनके छोटे बच्चों को रखने के लिए कोटा मजदूरी करने गए ले गए थे। पीड़िता के माता-पिता मर चुके हैं और पालन-पोषण उसके काका-काकी करते हैं।
पीड़िता के कोई भाई-बहन भी नहीं हैं। उसके काका-काली रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करते थे। वह उनके तीन बच्चों की देखभाल और रखवाली करती थी। उसके मामा के बेटे की औरत सुनीता भी मजदूरी करती थी और वह उसे पहचानती थी। लॉकडाउन लगने पर सुनीता के कहने पर पीड़िता कोटा से बांसवाड़ा आ गई। उनके साथ केवला और एक्स (विधि से संघर्षरत किशोर) भी था लेकिन सुनीता जब पीड़िता को गांव की बजाय दूसरे गांव ले गई तो पीड़िता ने इसकी वजह पूछी। इस पर सुनीता ने बताया कि वह अब केवला की पत्नी बनकर रहेगी और पीड़िता को भी एक्स की पत्नी बनकर रहना पड़ेगा।
पीड़िता को जबरन एक्स की पत्नी बनाया और फिर एक्स पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता था। इससे तंग आकर 12 जुलाई, 2020 को पीड़िता किसी तरह वहां से भाग गई। रास्ते में जंगल में उसे चक्कर आने पर वह पेड़ के नीचे बैठ गई। जहां वन विभाग के कर्मचारी मिले, जिन्होंने पीड़िता को चाइल्ड लाइन के जरिये पुलिस तक पहुंचाया। रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की। कोर्ट ने मौजूदा साक्ष्यों और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद एक्स (विधि से संघर्षरत किशोर) को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में दोष सिद्धि पर 40 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया।