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परिवार से मेल-जोल बढ़ाकर नाबालिग लड़की से करता रहा रेप:पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा; पीड़िता को मर्डर की धमकी देता था

Banswara
परिवार से मेल-जोल बढ़ाकर नाबालिग लड़की से करता रहा रेप:पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा; पीड़िता को मर्डर की धमकी देता था
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परिवार से मेल-जोल बढ़ाकर एक व्यक्ति नाबालिग लड़की से रेप करता रहा। पीड़िता ने आपबीती सुनाई तो हड़कंप मच गया। सोमवार को पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। मामला बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना इलाके के एक गांव का है।

विशिष्ट लोक अभियोजक हेमेंद्र नाथ पुरोहित ने बताया- विशिष्ट न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने रेप को दोषी को 20 साल कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। 1 जनवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने कुशलगढ़ थाने में रिपोर्ट पेश की थी।

रिपोर्ट में बताया था कि 2 साल पहले (2019 में) आरोपी ने परिवार से संपर्क किया। इसके बाद उसने परिवार से मेल-जोल बढ़ा लिया। परिवार के सदस्यों को विश्वास में लेकर आरोपी घर आने-जाने लगा।

वह मेरी नाबालिग बेटी पर बुरी नीयत रखता था। बेटी जब घर पर अकेली होती तो वह आता और डरा-धमका कर रेप करता। किसी को बताने पर मर्डर की धमकी देता था। बेटी डर के कारण परिजन को नहीं बता सकी।

आरोपी एक साल तक बेटी से रेप करता रहा। एक बार परिवार 22 दिसंबर 2020 को किसी सामाजिक कार्यक्रम में गया हुआ था। पीछे से आरोपी घर आया और उस दिन भी उसने बेटी के साथ रेप किया। जब घर लौटे तो बेटी ने पूरा वाकया डरते हुए बताया।

इसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट ने पेशी में विभिन्न गवाह और सबूतों के आधार पर 20 साल की कैद और 20 हजार जुर्माना सुनाया।

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