खेल मैदान में ही लगेगा दशहरा मेला, तलदार टावर में अवैध निर्माण पर फैसला आज आएगा

दरवाजे पर ताला, प्रशासन से अनुमति लेने गई टीम तलदार टावर पर कार्रवाई के लिए परिषद ने जेसीबी, ट्रैक्टर और कार्मिक तैयार थे। दाेपहर करीब 12:30 बजे पुलिस जवानाें के साथ आरआई देवेंद्रपालसिंह और सहायक नगर नियाेजक मुकुंद रावल तलदार पहुंचे। उन्हाेंने तलदार और उनके वकील से ऊपरी मंजिल पर जाने की अनुमति मांगी। तलदार पक्ष ने कहा कि यहां किराएदार रहता है और वाे गांव है। इस कारण ताला है। माैके पर हालात काे देख आरआई और एटीपी कलेक्टर के पास अनुमति लेने पहुंचे, लेकिन इसी बीच मामला काेर्ट में पहुंचने से परिषद ने अपने वकील राजकुमार जैन के साथ काेर्ट पहुंचे और पक्ष रखा।
18 मी. से ज्यादा निर्माण की स्वीकृति नहीं दे सकती परिषद तलदार के वकील नवनीत शर्मा ने बताया कि नगर परिषद ने यह कार्रवाई बदले की भावना से की है। प्राेपर्टी सिर्फ नरेश तलदार की ही नहीं है। इसमें भागीदारी उनकी पत्नी दर्शन अछपाल की भी है। परिषद ने एक काे नाेटिस दिया दूसरे काे नहीं दिया। दर्शन अछपाल की भी बात सुनना जरूरी है। वहीं नगर परिषद के वकील राजकुमार जैन ने कहा कि बिल्डिंग की हाइट 18 मीटर से अधिक है, जिसकी स्वीकृति नगर परिषद के क्षेत्राधिकार मंे है ही नहीं। परिषद 18 मीटर तक की स्वीकृति दे सकती है। पर, इस बिल्डिंग की हाइट 20.75 मीटर है।
