Home News Business

खेल मैदान में ही लगेगा दशहरा मेला, तलदार टावर में अवैध निर्माण पर फैसला आज आएगा

Banswara
खेल मैदान में ही लगेगा दशहरा मेला, तलदार टावर में अवैध निर्माण पर फैसला आज आएगा
@HelloBanswara - Banswara -
दशहरा मेला खेल मैदान में ही लगेगा। क्योंकि कोर्ट ने दशहरे मेले के आयोजन स्थल को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद अगली पेशी तारीख 14 अक्टूबर दी है। 26 िसतंबर से शुरू हुआ मेला दूसरी सुनवाई से पहले ही 10 अक्टूबर को सम्पन्न हो जाएगा। कॉलेज मार्ग पर खेल मैदान मेले के आयोजन पर विरोध जताते हुए नरेश तलदार ने जनहित याचिका दायर की थी। इधर, नगर परिषद की ओर से तलदार काे जारी अवैध निर्माण के नाेटिस पर मामला काेर्ट में पहुंच गया है। मंगलवार सुबह काेर्ट खुलने पर तलदार ने स्टे के लिए याचिका दायर की, जिस पर मंगलवार दाेपहर 3 बजे सुनवाई हुई। इसमें न्यायाधीश ने दाेनाें पक्षाें की दलील सुनी और निर्णय सुरक्षित रखा है। संभावना है कि निर्णय बुधवार काे आ सकता है। इसके बाद परिषद आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी। मंगलवार सुबह नरेश तलदार ने परिषद में भी जवाब पेश किया। परिषद अवैध निर्माण चिह्निकरण का नाेटिस जारी कर माैके पर पहुंची। तलदार के पक्ष से उनके वकील नवनीत शर्मा माैजूद रहे।

दरवाजे पर ताला, प्रशासन से अनुमति लेने गई टीम तलदार टावर पर कार्रवाई के लिए परिषद ने जेसीबी, ट्रैक्टर और कार्मिक तैयार थे। दाेपहर करीब 12:30 बजे पुलिस जवानाें के साथ आरआई देवेंद्रपालसिंह और सहायक नगर नियाेजक मुकुंद रावल तलदार पहुंचे। उन्हाेंने तलदार और उनके वकील से ऊपरी मंजिल पर जाने की अनुमति मांगी। तलदार पक्ष ने कहा कि यहां किराएदार रहता है और वाे गांव है। इस कारण ताला है। माैके पर हालात काे देख आरआई और एटीपी कलेक्टर के पास अनुमति लेने पहुंचे, लेकिन इसी बीच मामला काेर्ट में पहुंचने से परिषद ने अपने वकील राजकुमार जैन के साथ काेर्ट पहुंचे और पक्ष रखा।

18 मी. से ज्यादा निर्माण की स्वीकृति नहीं दे सकती परिषद तलदार के वकील नवनीत शर्मा ने बताया कि नगर परिषद ने यह कार्रवाई बदले की भावना से की है। प्राेपर्टी सिर्फ नरेश तलदार की ही नहीं है। इसमें भागीदारी उनकी पत्नी दर्शन अछपाल की भी है। परिषद ने एक काे नाेटिस दिया दूसरे काे नहीं दिया। दर्शन अछपाल की भी बात सुनना जरूरी है। वहीं नगर परिषद के वकील राजकुमार जैन ने कहा कि बिल्डिंग की हाइट 18 मीटर से अधिक है, जिसकी स्वीकृति नगर परिषद के क्षेत्राधिकार मंे है ही नहीं। परिषद 18 मीटर तक की स्वीकृति दे सकती है। पर, इस बिल्डिंग की हाइट 20.75 मीटर है।

शेयर करे

More news

Search
×