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बांसवाड़ा में दशहरा मेला 3 अक्टूबर से:अस्थाई डिस्पेंसरी के लिए CMHO, PMO को निर्देश, बिना अनुमति नहीं होगा कोई कार्यक्रम

Banswara
बांसवाड़ा में दशहरा मेला 3 अक्टूबर से:अस्थाई डिस्पेंसरी के लिए CMHO, PMO को निर्देश, बिना अनुमति नहीं होगा कोई कार्यक्रम
@HelloBanswara - Banswara -

बांसवाड़ा शहर में इस बार 3 से 17 अक्टूबर तक कॉलेज मैदान में दशहरा मेला राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आदर्श सुरक्षा योजना की पालना के साथ होगा। इसके लिए पुलिस अधीक्षक न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों की पालना कराएंगे। मेले का कोई भी कार्यक्रम बिना पूर्व अनुमति के नहीं होगा। एक बैठक में इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए।

समन्वयक एडीएम बांसवाड़ा के साथ सभी सम्बन्धित विभाग जुटेंगे। नगर परिषद जिला खेल स्टेडियम के बाहर उपलब्ध मैदान में तैयारियों सुनिश्चित करेगा। मैदान की बाहरी सडक़ों के किनारे लारियां, घुमंतू लोगों के टेन्ट, गुमटिया आदि हटेंगी। वहीं मेला स्थल पर स्टॉल लगाने, पूरे मैदान में रोशनी पार्किंग के लिए जगह चिह्नित करने की पहले ही व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। मेला परिसर के आसपास पेरा-फेरी में नो-पार्किंग जोन घोषित होगा, वहीं पार्किंग स्थल पर ही गाड़ियां खड़ी जा सकेंगी। मेले देखने आने वाले बड़े वाहन दूर रुकवाए जाएंगे और वाहनों के आने एवं जाने के अलग-अलग मार्ग सुनिश्चित होंगे।

विद्युत व्यवस्था की दृष्टि से मेले में झूले लगाने से पहले तारों की जांच होगी। बिजली-तकनीकी अधिकारी से बिजली से चलने वाले झूलों का फिटनेस एवं सिविल इंजीनियर से ढांचे का प्रमाण-पत्र लेना होगा। पेयजल व्यवस्था मेले के दौरान पेयजल व्यवस्था जलदाय विभाग एवं नगर परिषद द्वारा की जाएगी।

मेले में पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा ही, सादा वस्त्रों में भी सुरक्षाकर्मी लगेंगे। यहां अस्थायी चौकी स्थापित कर निगरानी की जाएगी। नगर परिषद मेले में सहायता एवं पूछताछ केन्द्र की स्थापना भी करेगा।

सांस्कृतिक, अन्य कार्यक्रमों के लिए नगर परिषद कार्ययोजना बना स्वीकृति लेगा। मेले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की सीएमएचओ द्वारा नियुक्त खाद्य निरीक्षक आकस्मिक जांच करेंगे। इसके अलावा मेला प्रांगण अस्थायी डिस्पेंसरी बनेगी, जहां सीएमएचओ-पीएमओ डॉक्टर और स्टाफ नियुक्त करेंगे।

मेले में सुरक्षा की दृष्टि से सीसी कैमरे नगर परिषद स्तर से लगाए जाएंगे, वहीं प्रांगण में गुटखे एवं धूम्रपान को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा प्रतिबंधित कर निषेध क्षेत्र घोषित करेंगे। इसके अलावा मेले स्थल पर पॉलीथिन कैरी बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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