बिजली चोरी के मामलों के समाधान के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एमनेस्टी स्कीम

वीसीआर प्रकरणों में 50 प्रतशित की मिलेगी छूट
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली चोरी और दुरुपयोग के मामलों में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एमनेस्टी स्कीम की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत लंबित पड़े बिजली चोरी पर दुरुपयोग के मामले सहायक अभियंता कार्यालय स्तर पर ही समादान कर दिया जाएगा। एसई आई. आर. मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार लंबित पड़े बिजली चोरी और दुरुपयोग के मामलों के निस्तारण के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एमनेस्टी स्कीम चलाएगा। उन्हें संबंधित उपभोक्ता गैर उपभोक्ताओं को निश्चित प्रारूप में 25 मार्च तक नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
6 मासिक किश्तों में कर सकेंगे भुगतान: उपभोक्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय भार ना पड़े इसके लिए अधिकारी अपने विवेक से छह मासिक ब्याज मुक्त किस्तों में भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। पर, गैर उपभोक्ताओं के मामलों में एकमुश्त राशि ही स्वीकार की जाएगी। प्रकरण अगर कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट से प्रकरण वापस लेने पर ही लाभ मिलेगा। ऐसे प्रकरण जिन पर निर्णय पहले से ही लिया जा चुका है, लेकिन निर्धारण राशि पूर्ण रूप से जमा नहीं हुई है । ऐसे प्रकरणों को भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
जुर्माना राशि की 50 प्रतशित ही जमा करवानी होगी
एसई मीणा ने बताया कि इस योजना के तहत सभी लंबित प्रकरण सहायक अभियंता कार्यालय के स्तर पर ही निपटा दिए जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं/ गैर उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 लाख रुपए तक की जुर्माना राशि का महज 50 प्रतिशत राशि ही जमा करानी होगी। जिन प्रकरणों में 1 लाख रुपए से अधिक जुर्माना राशि है वहा पचास हजार प्लस 1 लाख से अधिक की राशि का 10 प्रतिशत जमा कराकर इस योजना का उपभोक्ता / गैर उपभोक्ता लाभ ले सकेंगे।
