अनलॉक 2 के तहत शर्तों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों मे मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे खोले जा सकेंगे

प्रतापगढ़। राज्य सरकार के गृह विभाग के निर्देशानुसार अनलॉक 2 के तहत 1 जुलाई से 31 जुलाई के संबंध में जारी गाइडलाइन के अनुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे पूजा स्थल मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारा शर्तों के आधार पर खोले जा सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट अनुपमा जोरवाल ने जारी आदेश में बताया कि अनलॉक 2 के तहत लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन औसतन 50 व्यक्तियों का आवागमन होता था को एक जुलाई से 31 जुलाई तक निर्धारित शर्तों के अधीन खोला जा सकेगा। उन्होंने बताया कि व्यक्तियों के प्रवेश में इस तरह का अंतराल रखा जाए कि एक समय में पूजा स्थल के अंदर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो जाएगी। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि पूजा स्थान पर सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क पहनेगें एवं भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों के लिए जिस सीमा तक व्यवहारिक हो अनुपालना की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में स्थित छोटी दुकानों एवं बड़ी दुकान में क्रमशः 2 से अधिक एवं पांच से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे तथा स्थान की उपलब्धता के आधार पर इस शर्त के आधार पर कि ग्राहकों के मध्य शारीरिक दूरी बनी रहे, प्रवेश हो सकेगा। उन्होंने बताया कि संबंधित स्थल का मुख्य पुजारी यह सुनिश्चित करेगा कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के मास्क लगाया हुआ हो, मास्क नहीं होने की स्थिति में उसे पूजा स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित यह सुनिश्चित करेगा कि पूजा स्थल के बाहर कोरोना महामारी से जागरूक रहने संबंधी संदेशों का अनिवार्य रूप से प्रदर्शन करें। उन्होंने पूजा स्थल को नियमित रूप से सेनेटाईज करना सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि इस अनुमति केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पूजा स्थलों के लिए है। शहरी क्षेत्रों में काई पूजा स्थल नहीं खुलेंगे। संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नगरी निकाय के आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे।