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चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दो साल की केद

Banswara
चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दो साल की केद
@HelloBanswara - Banswara -

बांसवाड़ा चेक बाउंस के मामले में अदालत ने आरोपी को दो साल की कैद और 2 लाख 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा खाई है। कंपनी के क्षेत्रीय विधि नवीन कुमार मित्तल ने जानकारी दी कि शंकरलाल पटेल पुत्र हुका पटेल, निवासी कलिंजरा तहसील बागीदौरा ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से 28 अक्टूबब 2010 को अपने व्यवसायिक वाहन पर 1 लाख रुपए का लोन लिया। जिसको ब्याज सहित 34 किश्तों में भुगतान करना था। लोन प्राप्त के बाद अभियुक्त शंकरलाल ने कुछ किश्तें भुगतान के बाद शेष किश्तें अदा नहीं करने पर बकाया हो गया। जिस पर कंपनी द्वारा अभियुक्त से बकाया एवं शेष भुगतान के लिए मांग की गई। जिस पर अभियुक्त ने पूर्ण भुगतान के लिए बीओबी शाखा कलिंजरा का चेक 29 मई 2015 को डेढ़ लाख रुपए का दिया। जो बाउंस हो गया। जिस पर कंपनी ने नोटिस दिया। इसके बावजूद अभियुक्त ने राशि का भुगतान नहीं किया। जिस पर कंपनी ने कोर्ट में परिवाद पेश किया। कोर्ट ने अभियुक्त शंकरलाल पटेल का दोष सिद्ध होने पर दो साल के कारावास और 2 लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। कंपनी की ओर से पैरती अशोक गांधी और भुपेश कलाल ने की।

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