10.80 लाख अनुदान लिया, मछली पालन नहीं किया, केस, 12% ब्याज के साथ वसूलेंगे

बांसवाड़ा| प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 10.80 लाख रुपए अनुदान लेने के बावजूद मछली पालन शुरू नहीं करने पर जिला मत्स्य विभाग अधिकारी लाभार्थी (ठेकेदार) के खिलाफ भूंगड़ा थाने में परिवाद देकर एफआईआर दर्ज करने की कहा है। जिला मत्स्य अधिकारी चेतन गर्ग ने बताया कि मामला मुजफ्फरनगर (उत्तरप्रदेश) निवासी ठेकेदार वसीम अहमद पुत्र जरीफ अहमद से जुड़ा है। जिसे वर्ष 2021 में माही बांध में 18 केजों की स्थापना के लिए 54 लाख की परियोजना स्वीकृत की थी।
सामान्य वर्ग में चयन होने पर उसे 40 फीसदी अनुदान (21.60 लाख रुपए) स्वीकृत हुआ। पहले चरण में 10.80 लाख रुपए दिए। योजना की शर्तों के अनुसार वसीम को केज लगाकर मछली पालन करना था और 7 साल तक संचालित करना था। विभाग ने उसकी केज संरचना जब्त कर ली है। अब मत्स्य विभाग ने वसीम पर भूंगड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कर 10.80 लाख रुपए मय 12% वार्षिक ब्याज के साथ वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है।