सैंपल फेल होने पर 3 लाख का जुर्माना
बांसवाड़ा| जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्घ अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई में पिछले सप्ताह में अलग-अलग प्रकरणों के तहत कुल 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिसमें चामुंडा जोधपुर मिष्ठान जौलाना पर ~40 हजार, दादाजी गृह उद्योग बांसवाड़ा पर ~40 हजार, अजीत किराणा स्टोर चिड़ियावासा पर ~20 हजार, डीयो मार्ट अरथूना प्रकरण में ~1.60 लाख और अशोक कुमार नवागांव प्रकरण में ~45 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव की ओर से छोटी सरवन में सोमवार को घी, मिर्च, पाउडर, बेसन, खाद्य सामग्री के नमूने से लिए गए।