हत्या-लूट मामले में दोषी को आजीवन कैद:2 लाख का जुर्माना भी लगाया, 5 साल पहले 15 अगस्त के दिन की थी हत्या
घर में घुसकर हथियार से हमला कर हत्या करने और जेवर लूटने के 5 साल पुराने मामले में बांसवाड़ा में अपर सेशन न्यायालय ने दाेषी काे आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए आर्थिक दंड से दंडित किया है। घटना 15 अगस्त, 2019 की रात की है।
परिवादी गढ़ी के खटवाड़ा के मणिलाल निनामा ने 16 अगस्त काे परतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतापुर में गढ़ी थानाधिकारी काे रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि 15 अगस्त काे रक्षाबंधन हाेने से उसकी भाभी मीरा और भतीजी काली के साथ पीहर परतापुर मेहमान गई थी। घर पर उसका भाई हलिया अकेला था। रात काे अज्ञात व्यक्ति ने उसके भाई के सिर पर किसी हथियार से हमला कर हत्या कर दी। 16 अगस्त काे भांजा हितेश उसके भाई हलिया के घर आया ताे हलिया मृत अवस्था में खांट पर लहूलुहान हाल में पड़ा था। हितेश ने घर लाैटकर सभी काे घटना के बारे में बताया।
कुल्हाड़ी से किया था मर्डर रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जिस पर आरोपी हाजू उर्फ अजू के खिलाफ काेर्ट में आरोप पत्र पेश किए। जांच में सामने आया कि हाजू ने कुल्हाड़ी से हलिया पर वार किया था, जिससे उसकी माैत हाे गई थी। बाद में हलिया की पत्नी की चांदी की 6 चूड़ियां (जवले) भी चुरा ले गया था। अपरलाेक अभियाेजक गाैरव उपाध्याय ने बताया कि प्रकरण आरोपी से बरामद कुल्हाड़ी और हत्या के वक्त उसके कपड़ाें और कुल्हाड़ी पर लगा खून अहम सबूत रहे। FSL जांच में कपड़ाें और कुल्हाड़ी पर लगा खून मृतक के खून से मैच हाे गए। वहीं आरोपी की निशानदेही से चुराए 6 चूड़ियां भी बरामद कर ली गई।
18 गवाह किए गए पेश प्रकरण में अभियाेजन पक्ष की ओर से 18 गवाह पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी नवीन चाैधरी ने मौजूदा साक्षाें और पत्रावलियाें के अवलाेकन के आधार पर हजू काे दाेषी मानते हुए विभिन्न धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास और 2 लाख अर्थदंड से दंडित किया। वहीं मृतक हलिया के आश्रित काे पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 याेजना के तहत प्रतिकर दिलाए जाने की अनुंशसा की।