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आज से सुनाई देगी स्‍कूल की 'घंटी', बच्‍चों को भेजने से पहले जान लें नियम

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आज से सुनाई देगी स्‍कूल की 'घंटी', बच्‍चों को भेजने से पहले जान लें नियम
@HelloBanswara - National -

सरकार ने अनलॉक 4.0 (Unlock-4.0) में देश में 9वीं से 12वीं क्‍लास के छात्रों के लिए ऐहतियात के साथ स्‍कूल खोलने की मंजूरी दे दी है. यानी सोमवार से छात्र एक बार फिर स्‍कूलों (School Re-opening) का रुख कर सकेंगे, जो कि कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से बंद थे. हालांकि वही छात्र स्‍कूल जा सकेंगे, जिनके घर कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं. इस दौरान छात्रों के लिए ऑनलाइन क्‍लासेस जारी रहेंगी.  

नई गाइडलाइंस जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्‍य या केन्‍द्र शासित प्रदेश स्‍कूलों को 50 फीसदी टीचिंग स्‍टॉफ और 50 फीसदी छात्रों को स्‍कूल आने की अनुमति दे सकते हैं. 

गाइडलाइंस में जोर देकर कहा गया है कि स्‍कूलों को कोरोना वायरस (Coronavirus) रोकने के सभी प्रोटोकॉल्‍स का सख्‍ती से पालन करना अनिवार्य होगा. स्‍कूलों के लिए केन्‍द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों को खोलने, उनके परिवहन, स्कूली क्रिया कलापों की प्लानिंग और साफ-सफाई से जुड़े तमाम दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

जानिए अपने राज्‍य की स्थिति - सरकार के इस निर्णय के बाद कई राज्यों ने आंशिक रूप से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्‍कूल खोलने का फैसला किया है. लेकिन कई राज्‍यों ने अब भी स्‍कूल खोलने के निर्णय को टाल दिया है. जानते हैं कि स्‍कूल खोलने को लेकर किस राज्‍य में क्‍या स्थिति रहेगी - 

राजस्थान: यहां अभी स्‍कूल नहीं खुलेंगे लेकिन कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्र अपने अभिभावकों की लिखित अनुमति से गाइडेंस के लिए स्‍कूल जा सकेंगे. शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि केन्‍द्र ने छात्रों को स्‍कूल जाने को कहा है ना कि क्‍लास लगाने का.

स्कूल खोलने के लिए ये हैं मंत्रालय के दिशा-निर्देश  - गृह मंत्रालय ने अपने दिशा-निर्देशों में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्‍कूलों को ही खुलने की अनुमति मिलेगी. इसी तरह उन्‍हीं छात्रों को स्‍कूल आने की अनुमति मिलेगी, जिनके घर कंटेनमेंट जोन में न हों. वहीं स्‍कूलों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. खासकर जिन स्‍कूलों को क्‍वारंटीन सेंटर्स बनाया गया था, उन्‍हें सुनिश्चित करना होगा कि संस्‍थान संक्रमण रहित हो गया हो. कक्षाओं में सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा. इसके लिए 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य है. स्‍कूल में सभी छात्रों, शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए मास्‍क लगाना अनिवार्य है.  

छात्रों के स्‍कूल आने पर गेट पर ही थर्मल स्‍क्रीनिंग करना और हैंड सैनेटाइज कराना होगा. स्‍कूलों में शिक्षक ऑनलाइन क्‍लास भी लेंगे ताकि स्‍कूल न आने वाले छात्र भी पढ़ सकें. छात्र-शिक्षक एक-दूसरे के नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि नहीं लेंगे.  

स्कूलों में प्रार्थनाएं, खेलकूद जैसी कोई गति‍विधियां नहीं होंगी. सभी शिक्षण संस्थानों को हेल्पलाइन नंबर (स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर) प्रदर्शित करने होंगे. एसी का तापमान 24-30 डिग्री के बीच रखना होगा. कमरों में वेंटिलेशन होना चाहिए.

जहां तक संभव हो सभी लोग मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखें. इसके अलावा थूकने पर सख्त पाबंदी होगी.

 

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