मादक पदार्थों के तस्कर को 10 साल की कैद:एनडीपीएस एक्ट में सेशन कोर्ट का फैसला, बाइक में मिला था साढ़े 3 किलो गांजा
जिला में सेशन न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने मादक तस्करी अवैध गांजा 3 किलो 480 ग्राम रखने व तस्करी करने के अपराधी रसीद मोहम्मद उर्फ भूरिया पुत्र सुल्तान मोहम्मद निवासी तांबेसरा को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। राज्य सरकार कि ओर से पैरवी लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने की।
सोमपुरा ने बताया कि 1 नवंबर 2017 को एसआई भंवरसिंह यातायात प्रभारी जाब्ते के साथ उदपुरा मोड की तरफ वाहन चैकिंग एवं नाकाबंदी कर रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे सदर सीआई मनीष चारण जाब्ते के साथ उदपुरा मोड मुख्य रोड पर पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस और सदर जाब्ते ने संयुक्त जांच शुरू की।
तभी बांसवाड़ा की तरफ से आती हुई एक मोटर साईकिल को इशारा कर रोका। बाइक चालक वापस बांसवाड़ा की तरफ मुड़ने की कोशिश करने लगा। बाइक बंद होने पर वो पुलिस को देख बाइक मौके पर छोड़कर खेतों में भागने लगा। जाब्ते ने बाइक को कस्टडी में लेकर चालक का पीछा किया। वो खेतों के पास गुजरने वाले नाले में से कूद कर भागने में सफल रहा, उसकी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। बाइक को चेक किया तो उसमें एक कपड़े का थैला मिला। जिसमें एक सफेद प्लास्टिक का कट्टा था उसमें नमी युक्त गांजा होना पाया गया, जिसकी तस्दीक पर जाब्ते ने आरोपी की तलाश तेज कर दी।
प्रकरण दर्ज करने के बाद जांच महिला थानाधिकारी देवीलाल मीणा को दी गई। जांच में पता चला कि बाइक का मालिक रसीद मोहम्मद उर्फ भुरीया उम्र 35 साल पुत्र सुल्तान मोहम्मद निवासी ताम्बेसरा का है। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में रसीद मोहम्मद ने बताया कि रामा नाम के भंगार बेचने वाले व्यक्ति से गांजा खरीदा था जो प्रतापगढ़ के रहने वाले मदन नाम के व्यक्ति को देने जा रहा था।