नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म पर आरोपी को 10 साल की कैद
डूंगरपुर : पोक्सो कोर्ट का फैसला, सागवाड़ा क्षेत्र का मामला
पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जज एमआर सुथार ने आरोपी जसपुर फला आनेला निवासी लालजी उर्फ लाला पुत्र मोगजी को सजा सुनाई। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश कुमार जोशी ने पैरवी की।
दरअसल, 10 मार्च 2019 को परिवादी ने पुलिस थाना सागवाड़ा में रिपोर्ट देकर बताया कि 8 मार्च को उसकी नाबालिग बेटी सामान खरीदने एक गांव गई थी। काफी देर तक वापस नहीं आने पर आसपास व रिश्तेदारों में काफी तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। 9 मार्च को सागवाड़ा थाने जाकर नाबालिग की तलाश कार्रवाई की बात कर रहे थे।
इसी दौरान पत्नी का फोन आया और बताया कि बेटी घर आ गई है। घर पहुंचे तो देखा कि बेटी रो रही थी। जसपुर निवासी लालाजी उर्फ लाला उसे जीप में बैठाकर अपहरण कर ले गया। लाला ने माण्डव पावर हाउस के पीछे जंगल में ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी धमकी देकर बाइक पर बिठाकर बस स्टैंड छोड़कर चला गया।
इसके बाद बस में बैठकर अपने गांव तक पहुंची। पैदल-पैदल घर आ गई। इसके बाद परिजनों को आपबीती सुनाई। इस पर सागवाड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोप पत्र पेश किया गया। अब आरोपी को सजा सुनाई।