दस साल पहले 9.5 किलाे अफीम की तस्करी के अाराेपी काे दस साल कठाेर कैद
9.5 किलाे अफीम की तस्करी के साढ़े 10 साल पुराने प्रकरण में जिला एवं सेशन काेर्ट ने दाेषी प्रतापगढ़ के हमजाखेड़ी झाझली निवासी सूरजमल मीणा काे 10 साल की कठाेर कैद की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख के जुर्माने से भी दंडित किया। प्रकरण कलिंजरा क्षेत्र में साल 14 अप्रैल, 2011 का है। शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस ने शक्करवाड़ा में नाकाबंदी की थी। रात 12:30 बजे का वक्त था। इसी दाैरान एक बाइक सवार अाया और नाकाबंदी ताेड़कर भागा। इस पर पुलिस ने करीब ढाई किलाेमीटर तक पीछा किया। दाहाेद राेड पर झुमकी पुलिया के अागे संदिग्ध ने बाइक राेक दी अाैर झाड़ियाें में चला गया था। बाइक की तलाशी लेने पर अासमानी रंग का बैग मिला। जिसमें 9 किलाे 500 ग्राम अफीम के सूखेे डाेडे मिले। जब पड़ताल की ताे पता चला कि बाइक प्रतापगढ़ के झाझली निवासी सूरजमल मीणा की थी। जिस पर पुलिस ने सूरजमल काे गिरफ्तार पूछताछ की ताे उसने अफीम तस्करी करना कबूल लिया। विशिष्ठ लाेक अभियाेजक गिरीश डांगर ने बताया कि काेर्ट ने पत्रावलियाें के अवलाेकन अाैर माैजूदा साक्ष्यों के अाधार पर सूरजमल काे 10 साल की कठाैर कैद अाैर 1 लाख रुपए का जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में अाराेपी का एक वर्ष का अतिरिक्त कठाेर कारावास की सजा अाैर भुगतेगा।