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शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012-13, संशोधित परिणाम के कारण देरी से नियुक्त हुए शिक्षकों का मामला

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शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012-13, संशोधित परिणाम के कारण देरी से नियुक्त हुए शिक्षकों का मामला
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नोशनल लाभ के लिए बीकानेर भेजने होंगे प्रकरण
शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012-13 में संशोधित व पुन: संशोधित परिणामों के कारण देरी से नियुक्त किए गए शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद नाेशनल परिलाभ देने के लिए अब प्रकरण प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में भेजने होंगे। इसके लिए निदेशालय ने राज्य के सभी प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारियों को को उनके जिले के ऐसे शिक्षकों के प्रकरण संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा से परीक्षण कराकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012-13 में जारी परिणामों में संशोधन किया गया था। इससे कई शिक्षक मेरिट से बाहर हो गए तो कुछ संशोधित परिणामों में नियुक्त के पात्र हो गए। हाईकोर्ट के आदेश से ऐसे शिक्षकों को देरी से नियुक्तियां मिली थी। जिससे एक ही भर्ती परीक्षा से नियुक्त शिक्षक पहले परिणाम से नियुक्ति पा चुके शिक्षकों से जूनियर हो गए। इस पर कुछ शिक्षकों ने कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें भी उसी तिथि से नियुक्त माने जाने की मांग की थी। जिस दिन से उनसे पहले के अभ्यर्थी कार्यग्रहण कर चुके हैं। हाईकोर्ट ने विभाग को याचिकाकर्ताओं के नोशनल पे प्रकरणों के अभ्यावेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। बाद में डीईओ की ओर से दिए गए परिलाभ की तिथियों में अंतर आने से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे सभी प्रकरणों को निदेशालय भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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