घर में आग लगा देने और मारपीट के 6 दाेषियाें काे 5 साल की कैद
घर में घुसकर मारपीट करने और आग लगा देने के 10 साल पुराने एक प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने 6 आरोपियों काे दाेषी मानते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई। पीठासीन न्यायिक अधिकारी कुलदीप सूत्रकार ने इस प्रकरण में नानी डाेकर निवासी आरोपी देवचंद, नाथू, हुरमा, रमेश, कांति और सुभाष काे दाेषी मानते हुए फैसला सुनाया। घटना 8 जुलाई, 2010 की है। आनंदपुरी के पीड़ित सुरेश पुत्र रूपा भगाेरा ने अगले दिन आनंदपुरी थाने में आरोपी देव चंद और बाकी आरेापियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि तलवार और लट्ठ लेकर गालीगलौज करते हुए उसके घर में घुस आए और हमला कर दिया। उस वक्त सुरेश घर पर अकेला था। क्योंकि सुरेश की मां रिश्तेदारी में किसी के डिलेवरी हाेने पर आनंदपुरी अस्पताल गई थी। सुरेश घर के बाहर निकला ताे आरोपी नाथू और ईश्वर ने उसे लट्ठ मारा।
देव चंद के हाथ में तलवार थी। वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। हमलावारों ने घर में आग लगा दी। बाहर पार्क की बाइक काे भी फूंक दिया। अपर लाेक अभियोजक शाहिद खान पठान ने बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश माैखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से अपराध संदेह से परे साबित हाेने के कारण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने दाेषियाें काे आईपीसी की धारा 147 में एक साल का कारावास, 448 और 323 में 6-6 महीने का कारावास, 436 के तहत 5 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया।