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चेक बाउंस पर एक साल की कैद, ढाई लाख का जुर्माना

Banswara
चेक बाउंस पर एक साल की कैद, ढाई लाख का जुर्माना
@HelloBanswara - Banswara -
फाइनेंस कंपनी से व्यवसायिक वाहन पर लिए ऋण के भुगतान के रूप में दिया चेक बाउंस हाेने के एक मामले में काेर्ट ने अाराेपी घाटाेल चेकला निवासी भाेपालसिंह काे एक साल कैद की सजा सुनाई। वहीं ढाई लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया। प्रकरण पांच साल पुराना है। इस संबंध में श्रीराम ट्रांसपाेर्ट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की अाेर से परिवाद पेश किया गया था।

कंपनी के विधि अधिकारी भुपेश कलाल ने बताया कि भाेपाल िसंह काे 20 जुलाई, 2013 में 2 लाख रुपए का व्यवसायिक वाहन पर ऋण दिया था। जिसमें ब्याज समेत 35 किश्तों में लाेन का भुगतान करना था। लेकिन कुछ किश्ताें के बाद रकम अदा नहीं की। कंपनी ने शेष रकम की मांग की ताे अाराेपी ने 28 जुलाई, 2015 का 1,97,500 रुपए का चेक दया। वह बैंक में अनादरित हाे गया। भाेपाल िसंह के रकम अदा न करने पर काेर्ट में परिवाद पेश किया। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भाेपाल िसंह के खिलाफ दाेष सिद्ध करते हुए एक साल की साधारण कारावास अाैर 2,80,450 लाख का जुर्माना लगाया।

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