बांसवाड़ा| कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इसमें बड़ा फैसला यह लिया है कि जिन क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर और 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन आईसीयू बेड उपयोग में लिए जा रहे हैं। वहां 14 दिन का लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा अन्य जगहों पर कुछ छूट दी गई है। सरकार ने 17 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। नए नियमों में अब शादी का पूरा कार्यक्रम 1 ही दिन का होगा। जिसमें 31 लोगों की अनुमति होगी। यह कार्यक्रम 3 घंटों में पूरा करना होगा। पखवाड़े के तहत शुक्रवार दोपहर 12 से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्णतः अवकाश रहेगा। इसमें केवल डेयरी, मंडी, फल सब्जी, फूल माला वालों को छूट दी है। निजी यात्रा में बसों को छोड़कर केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवा के लिए ड्राइवर के साथ 50 फीसदी ही बैठक क्षमता होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल भरने की छूट सुबह 7 से 12 बजे तक ही भरवाया जाएगा। राजस्थान में अब सभी क्षेत्रों में कोविड से मरने वालों के अंतिम संस्कार का खर्च गहलोत सरकार उठाएगी। शहरी क्षेत्रों के बाद अब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड से मरने वालों के अंतिम संस्कार का खर्च उठाने का फैसला किया है। अंतिम संस्कार के लिए शव को श्मशान तक ले जाने के लिए एंबुलेंस की सुविधा भी मुफ्त होगी। सीएम गहलोत ने पिछले दिनों शहरी क्षेत्रों में कोविड से मरने वालों के अंतिम संस्कार का खर्च और श्मशान तक शव ले जाने के लिए फ्री एंबुलेंस सुविधा की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग ने आदेश जारी किए हैं। विभाग ने सभी कलेक्टरों और जिला परिषद के सीईओ को आदेश जारी कर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड से मरने वालों के ससम्मान अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने को कहा है। आदेशों के मुताबिक, अंतिम संस्कार में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा।