स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
शहर के पास एक गांव में नाबालिग स्कूल छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। 6 साल पुराने मामले में पीड़िता गर्भवती हो गई थी। सदर थाना क्षेत्र के अक्षय पुत्र लक्ष्मण मालीवाड़ के खिलाफ पीड़िता के पिता ने 11 जुलाई 2018 को महिला थाने में अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि 14 साल की स्कूली छात्रा को अक्षय 9 जुलाई 2018 को अपहरण कर ले गया और दुष्कर्म किया। 14 अगस्त 2018 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
मेडिकल जांच में सामने आया कि नाबालिग गर्भवती थी। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाह और 26 सबूत पेश किए गए। इस पर जज तारा अग्रवाल ने आरोपी को दोषी पाया और IPC की धारा 363 के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 366-ए के तहत 4 वर्ष कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना और पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 वर्ष कड़ी कैद और दस-दस हजार रुपए जुर्माना सुनाया। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक शौकत हुसैन ने की।