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कबाड़ वाहनों का पंजीयन निरस्त कराना जरूरी: टैक्स वसूलने की तैयारी में विभाग, परिवहन विभाग प्रशासन की मदद से संपत्ति भी कुर्क करेगा

Banswara
कबाड़ वाहनों का पंजीयन निरस्त कराना जरूरी: टैक्स वसूलने की तैयारी में विभाग, परिवहन विभाग प्रशासन की मदद से संपत्ति भी कुर्क करेगा
@HelloBanswara - Banswara -

जिले में ट्रक, बस, मिनी ट्रक, मिनी-बस, टाटा मैजिक, क्रूजर व अन्य यात्री वाहनों का बकाया कर इस महीने के अंत तक जमा नहीं होने पर परिवहन विभाग प्रशासन के जरिए चल-अचल संपत्ति कुर्क कर वसूली करेगा।

जिला परिवहन अधिकारी एनएन शाह ने बताया कि फिलहाल सरकार की ओर से एमनेस्टी स्कीम के तहत बकाया कर राशि पर पैनाल्टी और ब्याज माफी का मौका दिया जा रहा है।

इसका लाभ अभी तक 111 वाहन स्वामियों ने लेकर करीब 44 लाख 29 हजार का बकाया टैक्स जमा कराया है। इस पर उन्हें 39 लाख 21 हजार की पैनाल्टी और ब्याज की छूट मिली है। योजना का यह अंतिम माह बीतने के बाद जो भी बकाया कर होगा। उस पर पूरी पैनाल्टी और ब्याज की वसूली होगी। विभागीय रिकॉर्ड अनुसार अभी जिले के कई वाहन स्वामियों का पुराना वार्षिक, एक बार और मासिक यात्री कर बकाया है। इसके अलावा वाहन स्वामी जो अपने पुराने वाहनों को कबाड़े में बेच चुके हैं या नष्ट हो चुके वाहनों के भी पंजीयन निरस्त नहीं करवाए हैं। उन्हें इसके लिए आगे आना होगा।

इसके बिना आगे विभाग ऐसे वाहन स्वामी के खिलाफ राजस्थान लैंड एंड रेवेन्यू अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदारों को पत्र लिखकर चल-अचल संपत्ति कुर्क कराते हुए राजस्व वसूलेगा। डीटीओ शाह ने बताया कि विभाग का बांसवाड़ा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक लक्ष्य करीब 98 करोड़ रुपए है। इसकी पहली तिमाही में 20 करोड़ के मुकाबले 16 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया गया है।

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