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पटाखा बेचने के अस्थाई लाइसेंस के लिए 16 तक आवेदन करना जरूरी

Banswara
पटाखा बेचने के अस्थाई लाइसेंस के लिए 16 तक आवेदन करना जरूरी
@HelloBanswara - Banswara -
बांसवाड़ा| दीपावली को लेकर पटाखा विक्रेताओं से अस्थाई लाइसेंस के आवेदन 16 अक्टूबर तक मांगे हैं। लाइसेंसियों को केवल ग्रीन आतिशबाजी ही बेचने व चलाने की अनुमति होगी। कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने बताया कि आवेदन पत्र में दो रुपए का कोर्ट फीस स्टांप लगाना होगा। अनुज्ञा-पत्र की शर्तों के अलावा जनसुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर होना जरूरी है। कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने इस संबंध में निर्देश दिए कि आयुक्त नगर परिषद को सुरक्षा की दृष्टि से गत वर्ष कुशलबाग मैदान में अस्थाई शेड बनाकर पटाखा व्यवसाय किए जाने के अस्थाई पटाखा व्यवसाय के अनुज्ञा-पत्र जारी किए।
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