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राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित और प्री-लिटिगेशन प्रकरण रखने के निर्देश

Banswara
राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित और प्री-लिटिगेशन प्रकरण रखने के निर्देश
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बांसवाड़ा| आगामी 8 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष (जिला न्यायाधीश) अरूण कुमार अग्रवाल ने विभिन्न बैंकों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए बैंकों से संबंधित लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के अधिकाधिक निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं।

प्राधिकरण सचिव कौशल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों से संबंधित प्री-लिटिगेशन में धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी और न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में शमनीय दाण्डिक अपराध अन्तर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले एवं अन्य सिविल मामले आदि प्रकरणों का निस्तारण आपसी राजीनामे से सौहार्दपूर्वक किया जाएगा।

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