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सूचना आयोग ने डीईओ प्रारंभिक पर ~5 हजार का लगाया जुर्माना

Banswara
सूचना आयोग ने डीईओ प्रारंभिक पर ~5 हजार का लगाया जुर्माना
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    प्रारंभिक शिक्षा में डीईओ-कर्मचारियों काे हटाने की मांग


    बांसवाड़ा| सन 2018 के अगस्त में सूचना अधिकारी डीईओ प्रारंभिक शिक्षा बांसवाड़ा से गमीरचंद पाटीदार ने उनके कार्यालय से संबंधित कुछ सूचनाएं मांगी, लेकिन उनके कार्यालय के संस्थापना द्वितीय व विधि शाखा के लिपिक ने मांगी गई सूचनाओं को नहीं दी। प्रथम अपील अधिकारी के निर्देश के बाद भी सूचनाएं नहीं देने पर पाटीदार ने राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील कर सूचना मांगी, लेकिन डीईओ ने अपील का कोई जवाब नहीं दिया। प्रत्युत्तर दिया।


    अब अायाेग ने डीईओ प्रारंभिक के वेतन से 5000 राशि शास्ति आयोग के कोष में जमा करवाने अाैर समस्त सूचनाओं का अवलोकन करवाते हुए 50 पेज की सूचनाएं निशुल्क देने का निर्णय सुनाया है। पाटीदार ने बताया कि आयोग के नोटिस 12 मार्च 2021 का कोई अपिलोत्तर प्रस्तुत नहीं किया। जिसके कारण आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 27 अगस्त 2021 व 28 दिसंबर 2021 को पंजीकृत नोटिस जारी कर सूचनाएं नहीं देने का कारण का 15 दिवस में स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद सूचनाएं नहीं देने पर आयोग ने 4 अप्रैल 2022 को द्वितीय अपील सुनवाई नोटिस जारी कर डीईओ प्रारंभिक बांसवाड़ा को आयोग ने कोर्ट नंबर-4, 16 जून 2022 को 11 बजे तलब करने के साथ ही नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में स्पष्टीकरण प्रेषित करने को कहा। पाटीदार ने बताया कि डीईओ प्रारंभिक बांसवाड़ा व उनके लिपिकों की वजह से आज तक सूचनाएं नहीं मिली है। पाटीदार ने मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री को पत्र भेजकर डीईओ प्रारंभिक, एडीईओ व संस्थापना व विधि शाखा के लिपिकों का जिले से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है।

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