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गांजे की अवैध खेती करने वाले को 5 साल की सजा

Banswara
गांजे की अवैध खेती करने वाले को 5 साल की सजा
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बांसवाड़ा। गांजे की अवैध खेती करने के मामले में सुंदराव थाना आनंदपुरी निवासी 58 वर्षीय बादरा पिता सवजी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। यह फैसला जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल की अदालत ने सुनाया। मामला वर्ष 2019 का है। तत्कालीन आनंदपुरी थानाधिकारी सुरेंद्रसिंह सोलंकी को सूचना मिली थी कि बादरा अपने खेत में अवैध रूप से गांजे की खेती कर रहा है।

पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी तो खेत में 81 गांजे के पौधे काश्त किए हुए पाए गए, जिनका कुल वजन 10 किलो 100 ग्राम था। पुलिस ने मौके से गांजे के पौधे जब्त किए और फर्द तैयार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। मामले की विवेचना के दौरान वैज्ञानिक व गवाहों के आधार पर पुष्टि हुई कि बादरा ने बिना किसी वैधानिक अनुमति के मादक पदार्थ की खेती की थी। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत 5 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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