ट्रकों व डंपरों के वजन में अंतर मिला तो प्रति टन 6 हजार रुपए जुर्माना वसूलेंगे
बांसवाड़ा| जिले में पूर्व में 500-700 ट्रकों, ट्रेलरों/डंपरों का पंजीयन कार्यालय में हुआ है। जिला परिवहन अधिकारी एन.एन. शाह ने बताया कि कि आरसी पर लिखे वाहन के वजन और खाली वाहन के वजन में अंतर आ रहा है। इसलिए सभी ट्रक/ट्रेलर/डंपरों के मालिकों को फिर से अपने वाहनों की आरसी में वर्णित खाली गाड़ी का वजन वर्तमान में वाहन का वजन करवाकर विभाग द्वारा जारी वाहन की आरसी में दर्ज कराना होगा। मई से ऐसे वाहनों को चैक किया जाएगा और वजन सही नहीं पाए जाने पर चालान बना कर प्रति टन का जुर्माना छह हजार रुपए वसूला जाएगा।