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प्लास्टिक कैरीबैग मिलते हैं, तो उसे जुर्माना या नोटिस ही नहीं सीधे एफआई दर्ज होगी

Banswara
प्लास्टिक कैरीबैग मिलते हैं, तो उसे जुर्माना या नोटिस ही नहीं सीधे एफआई दर्ज होगी
@HelloBanswara - Banswara -

प्रदेशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर शुक्रवार से पूरी तरह रोक लग गई है। प्लास्टिक का उपयोग करने पर 5 हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें उत्पादन, आयात, भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर रोक है। शहर में हर दिन करीब 400 किलो पॉलिथीन का उपयोग होता है। इसे लेकर गुरुवार को कलेक्टर प्रकाशचन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुपालना में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण कानून एवं प्रदूषण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को प्रभावी क्रियान्वयन करने को लेकर निर्देश दिए। शहर में नगर परिषद की ओर से टीम बनाकर इस पर कार्रवाई करेगी।


नगर परिषद के अधिकारी अजय गहलोत ने बताया कि अगर किसी दुकानदार के पास सिंगल यूज प्लास्टिक कैरीबैग मिलते हैं, तो उसे जुर्माना या नोटिस ही नहीं सीधे एफआई दर्ज कराएंगे। इसमें जेल जाना भी पड़ सकता है। साथ ही नगर परिषद की ओर से भी 3 हजार कपड़े की थैलियां गांठने का भी लक्ष्य रखा है, ताकि व्यापारियों के साथ आम लोगों को परेशानी नहीं हो। कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश रामावत, वन विभाग के उपवन संरक्षक जिग्नेश शर्मा, नगर परिषद के अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपक निनामा, इंडिया सीमेंट लिमिटेड के प्रतिनिधि, सिंटेक्स लिमिटेड के प्रतिनिधि, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्रतिनिधि सहित व्यापारी शामिल रहे।


जिले में चलेंगे जागरुकता कार्यक्रम : प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अधिसूचना जारी होते ही जन-जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के लिए शहर में प्रचार, निबन्ध, चित्रकला, रंगोली प्रतियोगिता एवं सिलाई प्रशिक्षण कैरी बैग, विचार गोष्ठी एवं नुक्कड़ नाटक, मुख्य चौराहों पर होर्डिंग लगवाना सहित आयोजन होगा।


19 उत्पाद बैन : गुब्बारे, दूध पैकिंग की थैली भी शामिल
सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 उत्पादों को इस पाबंदी के दायरे में रखा गया है। इनमें गुब्बारे, झंडों, कैंडी, आइसक्रीम में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, थर्माकॉल से बनी प्लेट, कप, गिलास, प्लास्टिक के चम्मच, कांटे, चाकू, तश्तरी के अलावा मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण पत्र और सिगरेट पैकेट की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म, बैनर सहित शामिल हैं। वहीं पैकिंग वाली प्लास्टिक दूध की थैली, छाछ, पानी की बोतल, बच्चों के दूध की बोतल पर छूट रहेगी।

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