पति ने की पत्नी की हत्या:शराब पीने से टोका तो गला दबाकर मार डाला, हत्या के बाद फरार
शराबी पति को घर में राशन का सामान लाने और शराब पीने के लिए मना करने पर उसने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। मामला तलवाड़ा के पास देवलिया गांव का है। मृतका के बच्चों और उसके पीहर पक्ष ने पुलिस को बताया कि रकमचंद्र पुत्र उदिया डामोर और गीता का 10 साल पहले नाता विवाह हुआ था। रकमचंद्र के 4 बच्चे हैं। पिछले तीन सालों से उसे शराब पीने की लत लग गई। इसके चलते रकमचंद्र ने काम बंद कर दिया। गीता छोटा-मोटा काम कर रही थी। गीता के पिता हर माह राशन देने जाते थे।
रविवार को भी गीता के पिता बिलिया डूंगरी निवासी शंकरलाल मईड़ा राशन लेकर गीता के घर पहुंचे तो बेटी का शव देखा। वारदात शनिवार रात की है। तभी से आरोपी रकमचंद्र फरार है। वारदात के समय चारों बच्चे दूसरे कमरे में सोए हुए थे।
जानकारी अभाव में हंगामा
सदर थाना अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि रविवार को मृतका के पिता शंकरलाल के परिवाद पर आरोपी रकमचन्द्र के खिलाफ नई धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में ले लिया। जब शंकरलाल को एफआईआर की कॉपी दी गई तो वह और अन्य परिजन धारा 103 देखकर आक्रोशित हो गए। सभी ने हंगामा कर दिया और धारा 302 में हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग करने लगे। जब उनको समझाया कि देश में भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू हो चुकी है।
इसमें कई धाराएं बदल चुकी हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जो हत्या के मामले लगती है, यही धारा अब भारतीय न्याय संहिता में 103 हो चुकी है। गीता के पिता शंकरलाल मईड़ा उसे राशन का सामान देने पहुंचे तो हत्या का खुलासा हुआ।
शंकरलाल का कहना है कि गीता रोज रकमचंद्र को शराब पीने के लिए टोकती थी। उसने जब राशन का सामान लाने का कहा था, इस पर रकमचंद्र ने झगड़ा कर लिया। रकमचंद्र ने गीता की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी।
इधर पुलिस ने बताया कि आरोपी का भाई और परिजन घर आए थे, उन्होंने अंदर आकर देखा तो वो सभी भी फरार हो गए। मृतका के दूसरे नंबर के बेटे ने घर आकर देखा तो फिर उसने पडौस के व्यक्ति मोहन को सूचना दी। जिसके बाद उन्होंने सरपंच करण मकवाना को सूचना दी जो देर शाम मौके पर पहुंचा और फिर उसने पुलिस को सूचना दी। शव को फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है।