1030 क्विंटल गेहूं के गबन के मामले डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज
एफआईआर में बताया कि लैम्पस सेनावासा के कार्मिकों द्वारा सेनावासा कोड नंबर 5982 में एनएफएसए योजना के 374.15क्विंटल गेहूं , पीएमजीकेएवायके 348.64 क्विंटल गेहूं , कुल 722.79 क्विंटल गेहूं का गबन करने साथ चड़ला भाग द्वितीय कोड 5928 में एनएफएसए के 226.87 क्विंटल गेहूं और पीएमजीकेएवाय के 84.44 क्विंटल गेहूं , कुल 307.31क्विंटल गेहूं का गबन किया गया है। कुल मिलाकर 1030.10 क्विंटल गेहूं के गबन होना जांच में पाया गया है।
वहीं इस गबन से माह अक्टूबर 2022 में 426 उपभोक्ताओं को गेहूं से वंचित रखा गया है। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनिमय आदेश 1976 के खंड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त और सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश और आईपीसी की धारा 406 का उल्लंघन है। प्रवर्तन अधिकारी ने सदर थाना के सीआई से एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का आग्रह किया है।