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1030 क्विंटल गेहूं के गबन के मामले डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Banswara
1030 क्विंटल गेहूं के गबन के मामले डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज
@HelloBanswara - Banswara -
ग्राम पंचायत सेनावासा के उचित मूल्य दुकानदार व्यवस्थापक लैम्पस महिपाल सिंह, सहायक व्यवस्थापक रमेशचंद्र पुत्र कानजी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध करवाए गए गेहूं का गबन करने पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस संबंध में प्रवर्तन अधिकारी मणि खींची द्वारा सदर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक को दी गई एफआईआर में बताया कि दोनों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध करवाए गए गेहूं में से 1030.10 क्विंटल गेहूं का गबन कर दुरुपयोग किया है।

एफआईआर में बताया कि लैम्पस सेनावासा के कार्मिकों द्वारा सेनावासा कोड नंबर 5982 में एनएफएसए योजना के 374.15क्विंटल गेहूं , पीएमजीकेएवायके 348.64 क्विंटल गेहूं , कुल 722.79 क्विंटल गेहूं का गबन करने साथ चड़ला भाग द्वितीय कोड 5928 में एनएफएसए के 226.87 क्विंटल गेहूं और पीएमजीकेएवाय के 84.44 क्विंटल गेहूं , कुल 307.31क्विंटल गेहूं का गबन किया गया है। कुल मिलाकर 1030.10 क्विंटल गेहूं के गबन होना जांच में पाया गया है।

वहीं इस गबन से माह अक्टूबर 2022 में 426 उपभोक्ताओं को गेहूं से वंचित रखा गया है। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनिमय आदेश 1976 के खंड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त और सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश और आईपीसी की धारा 406 का उल्लंघन है। प्रवर्तन अधिकारी ने सदर थाना के सीआई से एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का आग्रह किया है।

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