नगर परिषद की जमीन पर अतिक्रमण, शिकायत के बाद नोटिस जारी

बांसवाड़ा| नगर परिषद क्षेत्र की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में परिषद ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमी को नोटिस जारी किया है। वार्ड संख्या 25 की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले अयूब खान उर्फ लाला और जफरुल्ला खान को यह नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में बताया गया कि मोहम्मद साहेब खान (एडवोकेट) द्वारा प्रस्तुत शिकायत के अनुसार संबंधित व्यक्तियों ने सरकारी सड़क पर 25 फीट से अधिक का अवैध निर्माण कर लिया है। नगर परिषद ने सात दिन के भीतर भूखण्ड स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज और निर्माण स्वीकृति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अन्यथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी। परिषद ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
