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साढ़े तीन साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला: भाई की लट्ठ मार हत्या करने वाले को सात साल की कैद

Banswara
साढ़े तीन साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला: भाई की लट्ठ मार हत्या करने वाले को सात साल की कैद
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बांसवाड़ा| लट्ठ मारकर भाई की हत्या के साढ़े तीन साल पुराने मामले में अपर सेशन न्यायाधीश ने दोषी को 7 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। घटना 23 जून 2020 की शाम को दानपुर के पीपलीपाड़ा तिलगारी क्षेत्र की है। परिवादी मुकेश पुत्र नारायण कटारा ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि शाम को वह, उसके पिता, मां केसर व मेहमान आए राजू मईड़ा घर पर बैठे बाते कर रहे थे।

तभी, काका रुपा पुत्र राजिया उसके घर पिताजी को गालीगलौज करते हुए आया। इस पर पिताजी बाहर निकले और बोले कि कौन चिल्ला रहा है। ऐसा कहने पर काका रूपा लौट गया, लेकिन 15 मिनट बाद दोबारा आया और गालीगलौज करता आंगन में आया। काका के हाथ में बांस के गांठ वाला लट्ठ था। पिता को देखते ही सिर में दो-चार लट्ठ मारे। इससे वह गिर पड़े। फिर भी काका ने सिर व सीने पर लट्ठ मारे। बीच बचाव करने पर गालीगलौज करने लगे। चिल्लाने पर बाबा का बेटा सूर्या आ गया, जिसे देखकर काका भाग गए। बाद में पिताजी को छोटी सरवन अस्पताल ले गए।

जहां जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि काका ने पुराने जमीन विवाद के चलते पिता पर हमला किया। अपरलोक अभियोजक शाहिद खान पठान ने बताया कि कोर्ट ने मामले के विवेचन से हत्या की जगह आपराधिक मानव वध माना। पीठासीन अधिकारी नवीन कुमार चौधरी ने 7 वर्ष कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

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