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कोर्ट का फैसला:महिला के घर आकर गाली गलौच और मारपीट की, कोर्ट ने 5 हजार का जुर्माना भी सुनाया

Banswara
कोर्ट का फैसला:महिला के घर आकर गाली गलौच और मारपीट की, कोर्ट ने 5 हजार का जुर्माना भी सुनाया
@HelloBanswara - Banswara -

महिला सरपंच के घर आकर गालीगलौज कर मारपीट करना और लज्जाभंग करने के प्रयास के मामले में अरोपी काे काेर्ट ने विभिन्न धाराओं के आरोपीमें दोषी मानते हुए शुक्रवार काे 3 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। जिला लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बताया कि 19 अक्टूबर, 2019 काे ग्राम पंचायत खेरन का पारड़ा की सरपंच रेखा पत्नी नानूलाल डिंडोर ने गढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कुमजी का पारड़ा का जितेंद्र कलाल उसके घर आया और गालीगलौज करते हुए मारपीट की और लज्जा भंग करने का प्रयास किया। रिपोर्ट पर गढ़ी पुलिस ने विभिन्न धाराओं और एससी/एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। जांच में जितेंद्र पर जुर्म प्रमाणित पाए गए और पुलिस ने काेर्ट में चालान पेश किया। काेर्ट में मामले में सुनवाई और साक्ष के आधार पर जितेंद्र काे आईपीसी की धारा 452 और 354 के अलावा एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए 3 साल की सजा और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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