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परीक्षा के दौरान लाउडस्पीकर बजाने पर कलेक्टर ने रोक लगाई

Banswara
परीक्षा के दौरान लाउडस्पीकर बजाने पर कलेक्टर ने रोक लगाई
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बांसवाड़ा| जिले में केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा चल रही है और 6 मार्च आरबीएसई व विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इस दौरान शांति बनाए रखने व परीक्षार्थियों को बिना किसी परेशानी के परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने के लिए कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने कलेक्टर ने जिले में लाउडस्पीकरों पर रोक लगाने के आदेश दिया है। जिले की सीमाओं में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति या संस्था लाउडस्पीकरों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से तीव्र ध्वनि का प्रसारण नहीं करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावी होकर 21 मई तक लागू रहेगा। कलेक्टर ने यह आदेश कोलाहल अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत जारी किया है, जिसमें उन्हें यह शक्ति दी गई है कि वे आवश्यक स्थितियों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

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