6 उपभोक्ताओं के फिंगर लगवाकर राशन का 272.75 क्विंटल गेहूं नहीं दिया, मुकदमा दर्ज

उपभोक्ताओं को 155 किलो गेहूं नहीं देकर खुर्द-बुर्द करना और कम स्टॉक मिलने पर बड़वास बड़ी भाग द्वितीय राशन डीलर दिनेश के खिलाफ कुशलगढ़ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।
इस संबंध में स्थानीय सरपंच और बाकानेर के ग्रामीणों ने रसद अधिकारी से शिकायत की थी। इसके बाद तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षण लालशंकर डामोर ने संयुक्त जांच दल के जरिए 10 जनवरी को ग्रामीणों की उपस्थिति में शिकायत की जांच की, लेकिन डीलर द्वारा समय पर दुकान नहीं खोलना पाया गया। साथ ही 10 जनवरी को दुकान/गोदाम नहीं खोलने से मौके पर भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया।
डीलर द्वारा 6 उपभोक्ताओं से फिंगर लगवाने के बाद 155 किलो गेहूं नहीं देकर खुर्द-बुर्द किया। वहीं 25 जनवरी को दुकान/गोदाम का सत्यापन किया तो पता चला कि 336.11 क्विंटल गेहूं होना चाहिए था, जबकि गोदाम में 114.91 क्विंटल गेहूं का ही स्टॉक पाया गया।
इस प्रकार डीलर ने कुल 272.75 क्विंटल गेहूं का गबन कर खुर्द-बुर्द करना पाया गया। इस पर कुशलगढ़ प्रवर्तन अधिकारी धर्मेंद्र रोत की शिकायत पर पुलिस ने डीलर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि इससे पहले भी जिले में कई राशन डीलरों ने राशन के गेहूं का गबन किया है और उन पर विभाग ने केस दर्ज कराया है। अब बड़वास बड़ी भाग-2 के राशन डीलर से विभाग वसूली करेगा।
