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घाटोल नगर पालिका पर रोक: कोर्ट ने अधिसूचना पर आगे की कार्यवाही करने पर राज्य सरकार को रोक लगाने के दिए आदेश

Banswara
घाटोल नगर पालिका पर रोक: कोर्ट ने अधिसूचना पर आगे की कार्यवाही करने पर राज्य सरकार को रोक लगाने के दिए आदेश
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हाईकोर्ट ने टीएसपी एरिया के तहत आने वाले बांसवाड़ा जिले के घाटोल को नगर पालिका घोषित करने की अधिसूचना पर आगे कोई कदम उठाने से राज्य सरकार को रोक दिया है। जज डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की बैंच में राज्य सरकार की ओर से 5 तथा 6 अक्टूबर, 2023 को जारी अधिसूचनाओं को अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती देते हुए अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार ने उदयपुर, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिले की तीन ग्राम पंचायतों को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका घोषित किया था।- जबकि संविधान के अनुच्छेद 243-जेडसी के तहत अपेक्षित संसदीय अधिनियम के अभाव में आदिवासी क्षेत्रों में राज्य सरकार नगर पालिका घोषित नहीं कर सकती। यह प्रावधान संविधान की पांचवीं अनुसूची में निहित प्रावधानों से शासित होता है। खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. प्रवीण खंडेलवाल को यह बताने को कहा है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 243-जेडसी के तहत राजस्थान के नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों को आदिवासी क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए आवश्यक कोई संसदीय अधिनियम की पालना जरूरी है। खंडपीठ ने तब तक राज्य सरकार को अधिसूचना को लागू करने की दिशा में अग्रिम कदम उठाने से रोक दिया है।

कंटेंट- किशोर बुनकर घाटोल।

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