होली के दिन महिला पर किया था एसिड अटैक:दो दोषियों को 10-10 साल कैद; 1.70 लाख जुर्माना; 5 साल पहले की वारदात
बांसवाड़ा में 5 साल पहले होली के त्योहार पर महिला पर एसिड से हमला करने वाले दो आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिले के अरथूना इलाके में यह वारदात हुई थी।
जानकारी के अनुसार- अरथूना थाना इलाके के जौलाना निवासी मनजी ने 21 मार्च 2019 को एमजी अस्पताल (अरथूना) में हेड कॉन्स्टेबल विवेकभान सिंह को लिखित परिवाद दिया।
इसमें मनजी ने बताया- लांबी डूंगरी गांव रहने वाले किशन डाबी, सुरेश डाबी और दो अन्य ने सुबह 7 बजे मेरी पत्नी शांति पर एसिड से अटैक कर दिया। पत्नी उस वक्त भैंस का दूध निकालने गई थी।
वहां आरोपी पहले से घात लगाकर बैठे थे। किशन, सुरेश और एक अन्य आरोपी ने शांति के हाथ पकड़ लिए। इस दौरान उसका एक हाथ भी टूट गया। भूरा नाम के आरोपी ने पत्नी को जबरन एसिड पिला दिया। पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुन पड़ोसी दौड़े तो आरोपी भाग गया।
शांति को जौलाना हॉस्पिटल ले गए, वहां से बांसवाड़ा रेफर कर दिया। वहां डॉक्टर ने शांति को मृत घोषित कर दिया।
रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच कर चालान पेश किया।
अपर लोक अभियोजक गौरव उपाध्याय ने बताया- अपर सेशन न्यायाधीश नवीन धौयरी ने किशन और सुरेश को दोषी माना। विभिन्न धाराओं में 10 साल की सजा और 1 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
कोर्ट ने शांति के परिजनों को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाए जाने की भी पैरवी की।