धोखाधड़ी के आरोपी को 3 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
रुपए डबल करने के नाम पर 150 लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों मंे तीन व दो साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। सीजेएम के निजी सचिव ने बताया कि 9 साल पहले कोतवाली क्षेत्र में रुपए डबल करने के नाम पर आरोपी पंकज जैन ने वागड़ समृद्धि क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड बांसवाड़ा के नाम पर कंपनी खोलकर लोगों के खाते खुलवाकर इनवेस्टमेंट कराया था।
जमा राशि का समय पूरा हो जाने के बावजूद आरोपी ने एक भी खाताधारक को दोगुनी राशि नहीं लौटाई। साथ ही कंपनी बंद कर भाग गया। इस मामले में खाताधारकों ने पंकज जैन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। मंगलवार को वागड़ समृद्धि क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के प्रबंधक डायरेक्टर आरोपी पंकज जैन को सीजेएम कोर्ट ने 420, 406 / 120 बी के तहत एक मामले में तीन साल और दूसरे मामले में दो साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी को जेल भेज दिया।