नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद

जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में अगस्त 2021 में एक नाबालिग से ज्यादती के प्रकरण में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया। पीठासीन अधिकारी तारा अग्रवाल ने आरोपी राकेश को 20 साल की कैद के साथ 20 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक हेमेंद्रनाथ पुरोहित ने बताया कि मामला 2021 का है। पीड़िता गढ़ी थाना क्षेत्र की है। पीड़ित के पिता ने थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि वो काम धंधे के कारण घर से बाहर गए थे।
घर पर बेटी थी। उसी दौरान करीबी रिश्तेदार उसे अपने घर ले जाने का कहकर ले गया। लेकिन वहां से आरोपी राकेश बेटी को पत्नी बनाने की नीयत से ले गया और बंधक बना लिया और ज्यादती की। कुछ दिन बाद बेटी का कॉल आया तो पिता उसे लेने गए। तब पीड़िता ने पूरा मामला पिता को बताया और गढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। केस में पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया। कोर्ट ने पत्रावलियों के अवलोकन और मौजूदा साक्ष्यों के आधार करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।
