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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद:बाजार से किडनैप कर की थी वारदात; बांसवाड़ा पॉक्सो कोर्ट का फैसला

Banswara
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद:बाजार से किडनैप कर की थी वारदात; बांसवाड़ा पॉक्सो कोर्ट का फैसला
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बांसवाड़ा में कपड़े लेने बाजार गई नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के 5 साल पुराने केस में विशेष अदालत (पॉक्सो कोर्ट) ने दोषियों को 20-20 साल की कठोर कैद और अर्थदंड से दंडित किया।

16 फरवरी, 2020 को पीड़िता के पिता ने आंबापुरा पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उनकी बेटी 13 दिसंबर, 2020 को आंबापुरा बाजार में कपड़े लाने के लिए काकी के साथ गई थी। देर शाम तक नहीं लौटी तो काकी से पूछा। काकी ने बताया कि बेटी बाजार में ही उनसे अलग हो गई थी, उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। अगले दिन वह ससुराल गए तो साले ने बताया कि पीड़िता उसके मौसा के घर है। बाद में साला उनकी बेटी को लाया।

पीड़िता ने बताया कि उसकी काकी के साथ रवाना होकर वह ललाड़ा पहुंची थी। जहां काकी ने कॉल कर किसी को बुलाया। कुछ देर बाद बाइक पर दो लड़के आए। जिनके साथ पीड़िता और काकी आंबापुरा गए। जहां काकी रुक गई और पीड़िता को दोनों लड़कों के साथ चले जाने के लिए कहा। इस पर वह बाइक पर बैठ गई। दोनों लड़के पीड़िता को घाटोल तरफ एक कच्चे मकान में ले गए। जहां एक लड़के ने पीड़िता के साथ रात में दुष्कर्म किया।

रिपोर्ट के मुताबिक लड़के ने अपना नाम रूपारेल का सूरज उर्फ सूरजमल व उसके साथी ने नाम गलिया होना बताया। रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच कर दोनों के खिलाफ चालान पेश किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक हेमेंद्र नाथ पुरोहित ने बताया कि प्रकरण में 17 गवाह पेश किए गए। मौजूदा सबूतों और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद विशिष्ट न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने रूपारेल के सूरज उर्फ सूरजमल को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 के अपराध में 20 वर्ष कठोर कारावास और विभिन्न धाराओं में 38 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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