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ईयर टैंगिंग और रेडियम बेल्ट लगाएं, सड़क दुर्घटना से बचाव सुनिश्चित करें: कलेक्टर

Banswara
ईयर टैंगिंग और रेडियम बेल्ट लगाएं, सड़क दुर्घटना से बचाव सुनिश्चित करें: कलेक्टर
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पशु क्रूरता की रोकथाम और इससे बचाव को लेकर गुरुवार को कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों की बैठक ली। इसमें उन्होंने हरसंभव उपायों पर जोर देते हुए विभागाधिकारियों को अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पशुओं पर होने वाले अत्याचारों व क्रूरता की रोकथाम पर चर्चा करते हुए कई निर्णय लिए।

कलेक्टर ने असहाय, रूग्ण, बेसहारा, निराश्रित पशुओं की बढ़-चढ़कर सेवा करने और रोग ग्रस्त मूक पशुओं को राहत प्रदान करने की अपील की। मृत पशुओं के निस्तारण के लिए इंसीनरेटर उपलब्ध करवाने के लिए विभाग से बजट की मांग करने के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों पर विचरण करने वाले गौवंश के वाहनों की चपेट में आने से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए गले में रेडियम बेल्ट का उपयोग कर इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पंचायत समितियों व नगर परिषद को निर्देश दिए कि वह अपने क्षेत्रांे में सभी गौवंश का पंजीकरण कर क्षेत्र के राजकीय पशु चिकित्सकों के माध्यम से ईयर टैगिंग, पेट शॉप के रजिस्ट्रेशन करवाने, पेट्स पर क्रूरता को रोकने के साथ ही पशु क्रूरता पर पुलिस और पशुपालन विभाग को परस्पर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। गौशालाओं में जल प्रबंधन, नियमित निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने, नगर परिषद को श्वान नसबंदी अधियान चलाने के निर्देश दिए।

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग बांसवाड़ा डॉ. विजय सिंह भाटी ने गत बैठक की प्रगति एवं पशु क्रुरता निवारण के उद्देश्यों तथा पशु कल्याण पखवाडा 14-30 जनवरी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराया। जिला गौशाला नोडल अधिकारी डॉ. शेखर बुट्टे ने पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों की जानकारी दी। गोपालन विभाग द्वारा उपलब्ध सुविधाओं एवं गौशाला के पंजीकरण की प्रणाली बताई।

प्रतिबंधित मांझा बेचने और उपयोग लेने पर कार्रवाई के निर्देश: डॉ. इंद्रजीत सिंह यादव ने कहा कि पतंगबाजी में चायनीज मांझे से आमजन और पक्षियों को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए विद्यालयों में जाकर जागरूकता पैदा करें। कलेक्टर ने धातु निर्मित मांझा, पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक मांझा, सिंथेटिक एवं टौक्सिक मटेरियल, आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से बने मांझे की थोक व खुदरा बिक्री और उपयोग करने वालों के खिलाफ धरपकड़ कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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