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बिना लाइसेंस निजी संचालक खाली कर रहे हैं सेप्टिक टैंक

Banswara
बिना लाइसेंस निजी संचालक खाली कर रहे हैं सेप्टिक टैंक
@HelloBanswara - Banswara -

बांसवाड़ा| शहर में अवैध रूप से सैप्टिक टैंक खाली करने वाले संचालकों के खिलाफ नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि शहर में निजी संचालकों द्वारा सैप्टिक टैंक खाली करने का कार्य बिना लाइसेंस के किया जा रहा है। उनके द्वारा सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान निकाली गई फिकल स्लज को अंधेरे में यहां-वहां फैंक दिया जाता है। इससे कई जगह पर शहर का वातावरण दूषित होता है, लेकिन अब शहर में सैप्टिक टैंक खाली करने वाले निजी संचालकों को परिषद से वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा। लाइसेंस प्राप्त करने से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी अजय गहलोत, सहायक अभियंता(पर्यावरण) से प्राप्त की जा सकती है। संचालक के लिए लाइसेंस आवेदन के समय प्रोसेसिंग शुल्क 10,000 रुपए होगा अाैर लाइसेंस की वैधता 2 वर्ष की होगी। संचालक को दो साल बाद 3 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस को रिन्यू करवाना होगा। जिसका शुल्क 5000 रुपए रहेगा। उपभोक्ताओं को निम्नानुसार यूजर चार्ज का भुगतान करना होगा। जिसमें आवासीय 2000 रुपए प्रति ट्रिप, व्यवसायिक, सार्वजनिक एवं संस्थाओं के लिए 3000 रुपए, औद्योगिक ईकाईयों के लिए 5000 रुपए। संचालकों पर निम्नानुसार शास्ति अधिरोपित की जाएगी। जिसमें अवैध रुप से स्लज डिस्पोज करने पर 10,000 रुपए, परिषद द्वारा निर्धारित स्थान से अन्यत्र स्थल फिकल स्लज डालने पर 5000 रुपए, सुरक्षा और स्वच्छता संबंधित नियमों का उल्ल्घंन करने पर 3000 रुपए, बिना लाईसेंस के पाए जाने पर 10000 रुपए वसूल किए जाएंगे।

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