नाबालिण से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कि सजा, नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया
पोस्को कोर्ट ने 14 साल की नाबालिका के अपहरण दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और डेढ़ का रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपी राहुल। दुष्कर्म के चलते हो गई और एक बच्चे को जन्म दिया है। विशिष्ट अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता की मां की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया कि आरोपी राहुल पुत्र लाल हरिजन निवासी सुरचणिया बांसवाड़ा हाल खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा का रहने वाला है। आरोपी डुंगरपुर में उनकी कॉलोनी में ही एक किराए पर घर में रहता है। इस वजह से वह घर आजा जाता था। इससे नाबालिग बेटी से जान फ्चान हो गई। इसके बाद राहुल उसकी बेटी पर बुरी निगाह रखने लगा। इसका पता लगने पर उसे बोलने और घर आने जाने के लिए मना किया। सात नवंबर 2021 को सुबह के समय वह काम पर चली गई। उसी समय आरोपी राहुल उसके घर आया और नाबालिग बेटी को नहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। काम से बाद वह वापस घर लौटी तो उसकी बेटी घर पर नहीं मिली। उसकी कई जगह तलाशी की लेकिन कोई पता नहीं लगा। 10 नवंबर 2021 को पता चला कि उसकी बेटी राहुल के साथ है। इस पर वह अपनी देवरानी, देवर के साथ बांसवाड़ा पहुंची। बांसवाड़ा सरकारी कॉलेज के सामने आरोपी राहुल बडा भाई सुरेश व जियाजी नंदू मिले। बेटी के बारे में पूछने पर कहा कि उसे बुला लेंगे।