केवल ग्रीन पटाखों के खरीदने और बेचने पर ही मिलेगा अस्थाई लाइसेंस
बांसवाड़ा| दीपावली पर इस बार व्यापारियों को केवल ग्रीन पटाखों के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी होगा। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाशचंद्र शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार लाइसेंस निर्धारित फार्म में आवेदन करने, 600 रुपए फीस जमा कराने के बाद 15 दिन के लिए उपयुक्त स्थान पाए जाने पर ही अस्थाई रूप से जारी होगा। अस्थाई लाइसेंस केवल ग्रीन पटाखों के क्रय-विक्रय की शर्त के साथ ही आवेदक को दिया जाएगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी स्थान निर्धारित करेंगे। कलेक्टर ने बिना स्वीकृति के काउंटर लगाने पर रोके जाने और उनके स्विलाफ प्रकरण बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं।